नव वर्ष के आगमन पर होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि स्थलों पर बिना वैध लाइसेंस के मदिरा परोसना एवं सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित

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शिवपुरी,  नववर्ष के उपलक्ष्य में शिवपुरी जिले में 31 दिसंबर 2025 को वर्ष की समाप्ति एवं 01 जनवरी 2026 को नव वर्ष के आगमन पर होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि स्थलों पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें बिना लायसेंस लिये मदिरा परोसी/सेवन किया जाने की संभावना है।

जिला आबकारी अधिकारी ने जिले के समस्त नागरिकों एवं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के संचालको, आयोजकों को सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2025 को अथवा अन्य किसी भी दिन यदि आपके निजी स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि स्थलों पर पार्टी (मदिरा परोसी/सेवन किया) का आयोजन किया जाता है, तो संबंधित संस्थान कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी में संपर्क कर विधिवत ऑनलाइन आवेदन से ऑकेशनल लाइसेंस अनिवार्यतः प्राप्त करें। लाइसेंस प्राप्त किये बिना इस प्रकार की पार्टियों का संचालन/आयोजन की जानकारी प्राप्त होने पर  आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/संचालक/आयोजनकर्ता की होगी। किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही से बचने हेतु संबंधित व्यक्ति/संचालक/आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करें कि पार्टी आयोजन से पूर्व कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी से समय रहते आवश्यक ऑकेशनल लाइसेंस प्राप्त किया जाये। 

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