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इंडिगो पर भारी GST जुर्माना: क्या सरकार करेगी हस्तक्षेप? देश में हलचल! Indigo Faces Gst Penalty
दिल्ली से सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर CGST के अतिरिक्त आयुक्त ने ₹458 करोड़ से अधिक का GST जुर्माना लगाया है।
कंपनी ने बताया कि यह जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के असेसमेंट से जुड़ा है।
इंडिगो के अनुसार, GST विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली क्षतिपूर्ति पर टैक्स, ब्याज और जुर्माना लगाया है, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी खारिज किया गया है।
कंपनी का कहना है कि यह आदेश कानून के खिलाफ है और वह इसे कोर्ट में चुनौती देगी।
कंपनी के अनुसार, इस आदेश का उसके वित्तीय नतीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो पर GST से जुड़ा टैक्स विवाद सामने आया है।
इससे पहले इनकम टैक्स ने कंपनी को ₹944.20 करोड़ का पेनाल्टी ऑर्डर भेजा था।
इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह देश की एक प्रमुख एयरलाइन से जुड़ा है।
सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
क्या प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? यह जुर्माना ऐसे समय में लगाया गया है जब भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है।
- इंडिगो पर ₹458 करोड़ से ज्यादा का GST जुर्माना, कंपनी करेगी चुनौती।
- वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के असेसमेंट से जुड़ा है यह मामला।
- पहले भी इनकम टैक्स ने इंडिगो पर लगाया था जुर्माना।
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Posted on 31 December 2025 | Check सत्यालेख.com for more coverage.
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