उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार सख्त! Sengar Bail Stayed By Sc

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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार सख्त! Sengar Bail Stayed By Sc news image

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार सख्त! Sengar Bail Stayed By Sc

दिल्ली, सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी कर दो हफ़्तों में जवाब माँगा है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई चार हफ़्तों बाद होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की।

बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें लगभग 40 मिनट तक सुनीं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है।

कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है।

इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि यह भयावह मामला है, जिसमें धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे।

यह मामला **राष्ट्रीय** स्तर पर काफ़ी चर्चित रहा है और **भारत** की न्याय व्यवस्था पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थीं।

**देश** की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।

**सरकार** भी इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है।

यह फैसला **प्रधानमंत्री** के नेतृत्व वाली **भारत** सरकार की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

**राष्ट्रीय** स्तर पर ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना **देश** की प्राथमिकता है, ताकि अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सके।

  • सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक।
  • अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में माँगा जवाब।
  • सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान।

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Posted on 29 December 2025 | Stay updated with सत्यालेख.com for more news.

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