कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को रंजना चतुर्वेदी ने नशे से हाने वाले दुष्प्रभाव एवं नशे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना के बारे में जानकारी दी, विशेष रूप से युवाओं, किशोरों, बच्चों और छात्रों के बीच नशीली दवाओं की तस्कारी और मादक द्रव्यों के सेवन में खतरनाक वृद्धि को रोकने संबंधी जानकारी प्रदान की। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रीय हेल्पलाईन नम्बर 1933, 14446 नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही पॉक्सो अधिनियम 2012 पर प्रकाश डालते हुए उसमें होने वाली सजा के प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा द्वारा बाल विवाह अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी की जाती है तो वह कानूनन अपराध है। उनके द्वारा बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।



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