शिवपुरी, ‘मध्यप्रदेश शासन एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026’ के तहत जिला पंचायत एवं निकाय 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले जलाशयों और मत्स्य महासंघ के चयनित जलाशयों में केज स्थापना के लिए हितग्राहियों और समितियों को अनुदान सहायता भी दी जा रही है। पात्र हितग्राहियों को उनकी योग्यता के अनुसार 40 से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति हितग्राही अधिकतम 18 केज अथवा 1800 घनमीटर तथा प्रति समिति/संस्था के लिए अधिकतम 72 केज अथवा 7200 घनमीटर (3.00 लाख प्रति केज/रू. 3000 प्रति घन मीटर) की सीमा निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत हितग्राही और संस्थाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए 7 जून 2026 तक अपने जिले के मत्स्योद्योग विभाग या क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.mpfisheries.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
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