सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर बिना अनुमति प्रतिमा स्थापना एवं संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंधित

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 जिला मजिस्ट्रेट  वर्मा ने जारी किया आदेश

 
जिले में सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भूमि, नजूल भूमि, सड़क, चौराहे, पार्क, उद्यान सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा अन्य शासकीय परिसर में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। 

आदेश के अनुसार शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सार्वजनिक, शासकीय, नजूल अथवा स्थानीय निकाय की भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, समिति, संगठन अथवा समूह द्वारा किसी भी ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की प्रतिमा स्थापना नहीं की जा सकेगी।

प्रतिमा स्थापना से जुड़े निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित
जारी आदेश के तहत प्रतिमा स्थापना के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के चबूतरे, मंच, प्लेटफॉर्म, स्मारक, आधार संरचना अथवा अन्य स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कार्य बिना अनुमति के किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिमा या उससे संबंधित सामग्री को सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि पर रखने की भी अनुमति नहीं होगी।

भूमि पर कब्जा एवं आयोजन पर रोक

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिमा स्थापना के उद्देश्य से भूमि पर कब्जा करना, घेराबंदी करना, निर्माण सामग्री एकत्रित करना अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिमा स्थापना से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनुमति के बिना नहीं होंगे शिलान्यास एवं अनावरण कार्यक्रम
किसी भी प्रकार का शिलान्यास, अनावरण, लोकार्पण अथवा प्रतिमा स्थापना समारोह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों, संस्थाओं एवं संगठनों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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