शिवपुरी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर्किल जेल शिवपुरी में निरुद्ध बंदियों की 28 अगस्त को होने वाली खुली मुलाकात के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु उपजेल अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार पुरुष बंदियों से मुलाकात एवं राखी बांधने के लिए उनके परिवार की केवल महिला सदस्यों तथा 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मुलाकात का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
पहचान पत्र अनिवार्य, 10 मिनट मिलेगी मुलाकात की अनुमति
बंदी से मुलाकात की अधिकतम समय-सीमा 10 मिनट तय की गई है, समय पूर्ण होने पर परिजनों को जेल से स्वतः प्रस्थान करना होगा। बंदियों के परिजनों को पहचान हेतु शासकीय पहचान पत्र (जैसे आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड आदि में से कोई एक) अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। कैदी से मुलाकात हेतु आने वाले परिजन (बहन) को परामर्श दिया गया है कि वे एक ही बार में समूह में एकत्रित होकर मुलाकात करें, क्योंकि बार-बार एक ही बंदी को मुलाकात स्थल पर नहीं बुलाया जाएगा। केवल एक बार में ही मुलाकात करें।
सामग्री और खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध व नियम
परिजनों को पर्स, मोबाइल, नकदी आदि कीमती सामान बाहर रखकर ही जेल गेट पर प्रवेश करना होगा, उक्त सामग्री जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी भी सामग्री के खो जाने या गुम हो जाने पर जेल प्रशासन की कोई जबाबदारी नही रहेगी। जेल प्रशासन द्वारा पूजा की थाल उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल आदि सामग्री रहेगी, जबकि साधारण राखी परिजन स्वयं ला सकेंगे। मुलाकात के दौरान केवल मिठाई, गजक, सोनपपडी मिठाई 250 ग्राम अंदर ले जाना अनुमत किया गया है। बने हुये भोजन अंदर ले जाने की अनुमति नही होगी। सर्किल जेल शिवपुरी पर महिला बंदियों द्वारा निर्मित राखियों बंदियों की माता बहनें जेल कैन्टीन से क्रय कर सकती है।
सुरक्षा नियम और सहयोग की अपील
उपजेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि बंदियों को नकद रूपए देना सख्त मना है। इस प्रकार का कृत्य करने पर मुलाकात प्रतिबंधित कर दी जायेगी साथ ही बंदी के विरूद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा। कृपया तलाशी में पूर्ण सहयोग दें, जेल प्रशासन आपके सहयोग के लिये है, किसी भी प्रकार का विवाद न करें अन्यथा कानूनी अथवा वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व की सुचारू व्यवस्था हेतु समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें एवं त्योहार के उत्साह को आनंदित बनाये रखने हेतु जेल अधिकारी अथवा कर्मचारियों का सहयोग करें।


