शिवपुरी जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर शिवपुरी रवीन्द्र कुमार चौधरी एवं संदीप शर्मा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध शुभम दांगोड़े , जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में दिनांक 22.08.2025 को वृत्त शिवपुरी क्षेंत्रातर्गत राहुल गुप्ता आबकारी प्रभारी द्वारा ग्राम कांकर सतनवाड़ा में दबिश दी जाकर कुल 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 2000 किलोग्राम लहान (मौके पर नष्ट), प्लास्टिक और लोहे के ड्रम जप्त कर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 49-क के तहत छापामार कार्यवाहियों में कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। जप्त मदिरा एवं सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख है।
आगामी दिनों में भी आबकारी विभाग शिवपुरी के द्वारा मदिरा के अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।


