पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब, गांजा, स्मैक, अवैध हथियारों की बिक्री में लिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 25 जून 2025 को थाना अमोला पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ रज्जू जाटव (उम्र 22 वर्ष) निवासी अमोला नंबर 02 के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक जब्त कर अपराध क्रमांक 158/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उक्त प्रकरण में आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से सशर्त जमानत का लाभ मिला था।
इसके बावजूद आरोपी ने दोबारा अपराध किया। दिनांक 27 नवंबर 2025 को आरोपी के कब्जे से 23 ग्राम स्मैक जब्त कर थाना अमोला में अपराध क्रमांक 260/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत नया प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमोला उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट शिवपुरी से जमानत निरस्त कराई गई। इसके पश्चात दिनांक 23 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को झांसी–शिवपुरी हाईवे रोड, अमोला नंबर 02 कट के पास से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को माननीय न्यायालय शिवपुरी में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट जारी कर जिला जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अमोला उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, प्रधान आरक्षक बीरबल सिंह, दीपक उपाध्याय, आरक्षक संजीव श्रीवास्तव, रामनरेश राठौर, चालक मोहित शर्मा एवं आरक्षक नीतेंद्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।


