पुलिस अधीक्षक शिवपुरी यांगचेन डोलकर भूटिया जी के द्वारा क्षेत्र मे अवैध गतिविधियों एवं अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी जी के निर्देशों के पालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 21.06.2026 को थाना सतनबाड़ा पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रुधियापुरा का तालब के छर्रा के पास में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बेचने के लिये खडा है, सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति तालाब के छर्रा के पास एक नीले रंग का ड्रम एवं एक सफेद रंग की कैन के साथ बैठा दिखा जिसे फोर्स की मदद से घेर कर पकडा एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अभिषेक गुरुवर पुत्र ओमप्रकाश निवासी आदिवासी बस्ती ग्राम काँकर थाना सतनवाडा जिला शिवपुरी का होना बताया बाद आरोपी के कब्जे से अवैध 50 लीटर के नीले रंग के ड्रम में 50 लीटर हाथ भट्टी की शराब एवं 20 लीटर की सफेद कैन में 20 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्छी शराब भरी हुई थी मिली आरोपी अभिषेक गुरुवर से उक्त हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब रखने एवं बेचने व लाने ले जाने के संबंध मे बैध लाइसेंस नही होने एवं आरोपी अभिषेक गुरुवर का यह कृत्य धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से अवैध शराब 70 लीटर को जप्त कर आरोपी अभिषेक गुरुवर को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 85/26 धारा 34(2) आवकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।


