सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाना पड़ा महंगा: आदित्य मनु शर्मा पर बीएनएस धारा 223(a) के तहत मामला दर्ज!

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 शिवपुरी। सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक देवेंद्र जैन का एडिटेड और भ्रामक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। भाजपा के फिजिकल मंडल महामंत्री आशीष बिंदल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आदित्य मनु शर्मा नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

जानिए क्या है पूरा मामला:

शिकायतकर्ता आशीष बिंदल के अनुसार, जब वह सदर बाजार टेकरी क्षेत्र में थे, तब उन्होंने देखा कि आदित्य मनु शर्मा (Aditya Manu Sharma Shivpuri) ने अपनी फेसबुक आईडी से पोलो ग्राउंड की व्यवस्थाओं से संबंधित एक भ्रामक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में विधायक देवेंद्र जैन का एक फोटो वीडियो में इस तरह जोड़ा गया, जिससे वे उल्टा तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं।

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन:

आरोप है कि यह पोस्ट फर्जी तरीके से एडिट कर शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और विधायक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से की गई है। हाल ही में कलेक्टर द्वारा (आदेश क्रमांक /1095/RDM/BNSS/2026, दिनांक 20 अगस्त 2026) सोशल मीडिया पर भ्रामक व असत्य खबरों के प्रसारण पर रोक लगाई गई थी।

पुलिस की कार्रवाई:

शिकायत और स्क्रीनशॉट के साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी आदित्य मनु शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(a) के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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