सूचनाकर्ता बहादुर आदिवासी निवासी ग्राम गुरूकुदवाया के द्वारा दिनांक 19.08.2025 को सूचना दी कि चाचा नेतराम आदिवासी द्वारा चाची कुसुम बाई आदिवासी से रोटी माँगने के ऊपर से गाली गलोच दे रहे थे चाची कुसुम बाई ने गाली देने से मना किया तो चाचा नेतराम ने चाची कुसुम बाई के फावडा की मूँद मारी जो चाची के सिर मे पीछे लगी जिससे उनके खून निकल आया व जमीन पर गिर पडी वाद दौराने ईलाज चाची कुसुम बाई की मृत्यु हो गई उक्त रिपोर्ट पर से थाना मायापुर पर अपराध क्रमांक 191/25 धारा 296, 103 (1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मायापुर नीतू सिंह के द्वारा थाना मायापुर के अप. क्र. 191/25 धारा 296, 103(1) बीएनएस में आरोपी नेतराम उर्फ नेता पुत्र किशोरा आदिवासी उम्र 45 निवासी ग्राम गुरूकुदवाया मजरा गुजरा थाना मायापुर जिला शिवपरी (म०प्र०) को अपराध होने से 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पिछोर में पेश किया गया।
सराहनीय कार्यवाही - निरी नीतू सिंह, उनि अजय पटेल, सउनि प्रताप सिंह गुर्जर, सउनि शेख मेहबूब, प्रआर० 269 ऊधम सिंह भिलाला, प्र.आर. 532 सुरेन्द्र राय, आर. 1132 सर्वेश शर्मा, आर. 1111 चन्द्रभान सिंह, आर. 31 रवि लोधी, आर0 994 मुरारीलाल अटारिया, आर. 1086 राजवीर सिंह पवैया की अहम भूमिका रही।


