उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
शिवपुरी, जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा। ऐसी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हों, को लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके। कोई भी व्यक्ति न तो स्वंय किसी भी प्रकार की सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अथवा भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलेक्टर वर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


