पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए आवेदन में नजीम खान निवासी वार्ड नं. 22, कुंजड़ा मोहल्ला और अरसान खान निवासी वार्ड नं. 23, सिपाहियों का इमामबाड़ा ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और लंबे समय से एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से 'एमपी मैरिज रूल 2008' के तहत भोपाल में निकाह कर लिया है और वर्तमान में पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं।
नवदंपति का आरोप है कि इस विवाह से युवती के परिजन अत्यंत नाराज हैं। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और झूठे मुकदमों जैसे अपहरण या बलात्कार में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। एवं उनके साथ किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित की जा सकती है।
आवेदकों ने आवेदन में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अपनी मर्जी से जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार है।
पीड़ित जोड़े ने एसपी से निवेदन किया है कि उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि यदि भविष्य में उनके विरुद्ध कोई झूठा प्रकरण दर्ज कराया जाता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आवेदन के साथ उन्होंने अपने आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निकाह की तस्वीरें भी संलग्न की हैं।


