दिनांक 17.04.2026 को ग्राम कडेसरा में ममलेश पुत्र आशाराम यादव के फलदान के प्रोग्राम में रात करीब 10 बजे ममलेश यादव नि. कडेसरा द्वारा अचानक हाथ में बंदूक लेकर आया और बंदूक से हर्ष फायर करने लगा वहां पर अन्य लोग भी खड़े थे डांस का प्रोग्राम चल रहा था ममलेश यादव द्वारा बंदूक से किये गये हर्ष फायर से वहां पर उपस्थित किसी व्यक्ति को भी गोली लग सकती थी जिससे आमजन का जीवन संकट में पङने लगा था। जिस पर थाना तेंदुआ पर आरोपी ममलेश यादव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 58/26 धारा 110 बी.एन.एस. का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन मे विवेचना के दौरान अविलम्ब कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.05.2026 को आरोपी ममलेश पुत्र आशाराम यादव निवासी कडेसरा से पूछताछ की गई तो ममलेश यादव द्वारा अपराध करना स्वीकार किया जिस पर आरोपी ममलेश पुत्र आशाराम यादव से बंदूक के संबंध मे पूछताछ की गयी तो बताया कि लायसेंसी बंदूक थी जो मेरी मां सुमन यादव के नाम से थी, जिस पर लायसेंसधारी से शस्त्र लायसेंस व एक 315 बोर की बंदूक जप्त की गयी प्रकरण मे धारा 30 आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया शस्त्र लायसेंस निरस्तीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के माध्यम से श्रीमान दंडाधिकारी महोदय जिला शिवपुरी की ओर भेजा जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेआर पर माननीय न्यायालय कोलारस पेश किया गया है।


