शिवपुरी जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर शिवपुरी रवीन्द्र कुमार चौधरी एवं संदीप शर्मा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध शुभम दांगोड़े , जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में दिनांक 20.09.2025 को वृत्त कोलारस क्षेंत्रातर्गत राहुल गुप्ता आबकारी प्रभारी द्वारा कोलारस फोरलेन पर कुल 26 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एक आल्टो कार से परिवहन करते हुए जप्त कर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 49-क के तहत 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा एवं सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख है।
उल्लेखनिये है कि विगत दिनांक 18.09.25 को कोलारस में ग्राम टीला में एक मोटरसाइकिल से 88 पाव देसी विदेसी मदिरा बरामद कर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आगामी दिनों में भी आबकारी विभाग शिवपुरी के द्वारा मदिरा के अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।


