दिनांक 20/12/2025 को फरियादी नन्दकुमार पुत्र लालसाहब यादव उम्र 42 साल निवासी बामौर ने आरोपीगण रिकेश यादव, जीतेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव विवेक यादव के द्वारा माँ बहन की गंदी गंदी गालिया देकर लाठी डण्डो से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेख करायी थी रिपोर्ट पर से अप.क्र. 330/25 घारा 118(1), 115(2),296,351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना के दौरान एमओ द्वारा मजरूब परमाल यादव की एमएससी रिपोर्ट में चोट का प्रकार ग्रेवीयस इन नेचर तथा काईण्ड और बेपन में सार्प हेवी ओवजेक्ट आना लेख किया जिससे प्रकरण में धारा 118(2) बीएनएस की ईजाफा की गई आज दिनांक 09.02.26 को शेष आरोपी रिकेश उर्फ रिंकू पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव उम्र 23 साल, विवेक सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 20 साल निवासी गण बामौर थाना बदरवास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कोलारस पेश किया जाकर आरोपीगण को भेजा जेल।
पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड द्वारा गुण्डा बदमाश व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस संजय मिश्रा के निर्देशन में धाना प्रभारी बदरवास निरी, रोहित दुबे द्वारा थाना बदरवास की पुलिस टीम गठित कर आरोपी रिकेश उर्फ रिकू पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव उम्र 23 साल, विवेक सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 20 साल निवासी गण बामौर थाना बदरवास को गिरफ्तार कर भेजा जेल
थाना प्रभारी निरी. रोहित दुबे, उनि नोबेल खेस, सउनि जगदीश पाराशर, सउनि रघुवीर सिंह मखेनिया, आर सदन भिलाला, आर नीरज ओझा, आर अनिल कुमार, आर. चालक दीनू रघुवंशी की मुख्य भूमिका रही।


