इन निजी नलकूपों का हुआ अधिग्रहण
मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4-(क) के तहत जनहित में आगामी 10 दिनों के लिए इन नलकूपों को अधिग्रहित किया गया है:
मुन्नासूद (हवाई पट्टी के पास, झांसी रोड शिवपुरी)
सरमन कुशवाहा (वी.टी.पी. स्कूल के पास, शिवपुरी)
सुनील ओझा (हलचल वाटर सप्लायर, शिवपुरी)
विनोद राठौर (शिवा वाटर सप्लायर, शिवपुरी)
इन सभी नलकूपों के बिजली बिल का भुगतान मुख्य नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा किया जाएगा।
24000 और 25000 लीटर के टैंकर किराए पर लिए
शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नगरपालिका द्वारा 24,000 लीटर और 25,000 लीटर क्षमता के टैंकर और ट्रैक्टर किराए पर लगाए गए हैं। इन टैंकरों के माध्यम से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में और सम्पवेल भरकर जलप्रदाय किया जाएगा। इन्हीं टैंकरों को भरने के लिए उक्त निजी नलकूपों का उपयोग होगा।
उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और जुर्माना
प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है या जल आपूर्ति में बाधा डालता है, तो अधिनियम की धारा 9 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या ₹2,000 तक के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


