'सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भविष्य' के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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 शिवपुरी |  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  राजेन्द्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव  रंजना चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 'सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भविष्य' जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमंत माधव राव सिंधिया खेल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक  यांगचेंन डोलकर भुटिया एवं जिला खेल अधिकारी श्री के.के. खरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। "सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भविष्य" जागृति योजना 2025 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को पाॅक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।


यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए सजगता आवश्यक

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव रंजना चतुर्वेदी ने हॉकी खिलाड़ियों को पाॅक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए कानूनी बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जागृति योजना 2025 के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों को सुव्यवस्थित कर बच्चों में सुरक्षा और संवेदनशीलता के भाव को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।


विधिक योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों का प्रसार

सत्र के दौरान खिलाड़ियों को नालसा (एसिड हमले से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016) के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मनीष कुमार जैन एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल  नुपुर राठौर ने विभिन्न कानूनों तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों— नालसा टोल-फ्री नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में खेल विभाग एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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