थाना तेंदुआ पर दिनांक 22.06.26 को नाबालिग पीड़िता द्वारा रिपोर्ट किया कि आरोपी दिलीप आदिवासी के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम (बलात्कार) किया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना तेंदुआ पर अपराध क्रमांक 116/2026 धारा 65(2),87 बीएनएस. एवं 5(ड)/6 पॉस्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अपराध नाबालिका बालिका से जुडा होने से पुलिस अधीक्षक शिवपुरी यांगचेन डोलकर भूटिया के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुये अपराध की पूरी जानकारी ली गयी एवं पीड़िता को आवश्यक पुलिस सहायता प्रदान करते हुये आरोपी की गिरफ्तारी के थाना प्रभारी तेंदुआ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
पुलिस अधीक्षक जी के निर्देशों के पालन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी तेंदुआ के नेतृत्व टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तीर के प्रयास किये गये। दौराने विवेचना आज दिनांक 23.06.26 को पुलिस टीम के द्वारा सरखण्डी तिराहे के पास से आरोपी दिलीप आदिवासी पुत्र रामू आदिवासी उम्र 21 साल निवासी ग्राम सरखण्डी को मय घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।


