नाबालिग से शादी और दुष्कर्म के मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे

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बामौरकलां। नाबालिग से शादी कर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के मामले में बामौरकलां थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों के जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जेल दाखिल कराया गया।


पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली, जिला अशोकनगर से जीरो एफआईआर प्राप्त हुई थी। शिकायत में सामने आया था कि ग्राम टकनेरी निवासी आरोपी गंगाराम आदिवासी ने नाबालिग होने के बावजूद पीड़िता से शादी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई। 12 अगस्त 2026 को जिला चिकित्सालय अशोकनगर में प्रसव के दौरान पीड़िता ने एक बालिका को जन्म दिया।


जीरो एफआईआर प्राप्त होने के बाद बामौरकलां थाना पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 115/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की। पुलिस टीम ने 3 सितंबर 2026 को प्रकरण में आरोपी पति गंगाराम आदिवासी, ससुर बादाम आदिवासी और सास रमको आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।


वहीं, प्रकरण में शामिल दो अन्य आरोपी देवकुंवर उर्फ देवका पत्नी समरथ उर्फ शम्मू आदिवासी और समरथ उर्फ शम्मू पुत्र श्यामा आदिवासी, दोनों निवासी ग्राम कुढी निवोदा, थाना बामौरकलां, घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार दोनों की तलाश में जुटी हुई थी।


इसी क्रम में 13 सितंबर 2026 को बामौरकलां थाना पुलिस टीम ने फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल दाखिल करा दिया गया।


पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक प्रकरण से जुड़े सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना आगे भी जारी है।

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