महिला बाल विकास और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई, मौके पर पहुँचकर रुकवाया बाल विवाह

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 ​शिवपुरी,  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में भ्रमण करें। बाल विवाह संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करें। बाल विवाह जैसी बुराई को रोकना है। कहीं भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। 

निर्देशानुसार महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर के नेतृत्व में विभाग की पर्यवेक्षकों, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने खनियाधाना क्षेत्र के ग्राम छिराई और नदावन में चाइल्ड लाइन से मिली सूचना के आधार पर 8 मई 2026 को होने जा रहे बाल विवाह को सफलतापूर्वक रुकवा दिया। अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत सख्त चेतावनी देते हुए बताया कि निर्धारित आयु (लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष) से कम में विवाह करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासनिक समझाइश के बाद माता-पिता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित सहमति दी कि वे बच्चों के बालिग होने के बाद ही उनकी शादी करेंगे। इस कार्रवाई में विभाग की पर्यवेक्षक सुनीता सूत्रकार, रंजना उपाध्याय, वैशाली राणा एवं पुलिस विभाग से नरेंद्र पाल, संदीप कुजूर, दिनेश प्रताप सिंह सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं।

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