दिनांक 7-8.05.2026 को खनियाधाना मंगलम गार्डन के सामने गूडर रोड पर रात्री करीबन 01.15 बजे एक महिन्द्रा कमान्डर जीप पर कसे डीजे को बहुत तेज गति से बजाया जा रहा था रात्रि मे सो रहे आमजनो को ध्वनि प्रदुषण से काफी परेशानी हो रही थी जिससे छात्रो को ध्वनी की तेज आवाज के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड रहा था, डीजे संचालक द्वारा अपने डीजे पर (1) अठारह लाईट बडी बाली (2) चौदाह माईक (3) पाँच बडे बाले स्पीकर (केमलेट) (4) चार बैस (5) पाँच मशीने (6) एक जनरेटर लगा था डीजे बजाने बाले का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नीरज केवट पुत्र रमेश केवट उम्र 22 साल निवासी ग्राम मुहारीकला थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी का होना बताया डीजे बजाने बाले नीरज केवट का यह कृत्य म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से समक्ष पांचानो के मौके पर डीजे को दिनांक 8.05.2026 को विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया एवं डीजे को लाकर थाने पर सुरक्षार्थ रखा गया जिसपर अपराध क्रमांक 162/2026 म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया
थाना खनियाधाना पुलिस द्वारा आधी रात मे तेज आवाज मे डीजे बजाने बाले डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यावाही डीजे वाहन को जप्त किया गया
शुक्रवार, मई 08, 2026
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पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले के नेतृत्व मे एवं प्रशांत शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन मे निर्धारित समय के वाद डीजे बजाने बालो पर थाना खनियधना द्वारा कार्यवाही की गई है।
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